नाहरगढ दबंग थाना प्रभारी प्रभात सिह गौंड की टीम द्वारा की गई कार्यवाही,अवैध शराब व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालो के विरुध्द कार्यवाही

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श्रीमान अभिषेक आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय मन्दसौर द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब की रोकथामएवं सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके तारतम्य में अतिरिकत पुलिस अरधीक्षकमहोदय श्री गैतम सौलंकी एवं सुश्री कीर्ती बधेल एसडीओपी महोदय मंदसौर प्रामीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नाहरगढ़ निरीक्षक प्रभात सिहगौड व उनकी टीम द्वारा दिनांक 16.07.24 को थाना क्षैत्र मे अवैध शराब ले जाते हुए 04 व्यक्तियो व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 03व्यक्तियो के विरुध्द प्रकरण दर्ज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 16.07.24 को वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन मे थाना नाहरगढ़ द्वारा अवैध शराब लेजाते हुए आरोपी बंटी पिता बाबुलाल दमामी निवासी ग्राम सेदरा करनाली थाना सीतामउ से 18 क्वाटर देशी प्लेन शराब जप्त कर अप. क्. 36224धारा 34 आबकारी अधि. का पंजीबध्द किया गया, आरोपी राज पिता अशोक भाटी निवासी ग्राम बिल्लोद से 05 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जस्तकर अप.क्र. 363/24 धारा 34 आबकारी अधि. का पंजीबध्द किया गया, आरोपी भंवरलाल पिता रामलाल सूर्यवंशी निवासी ग्राम भिल्याखेडी से15 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब जप्त कर अप.क्र. 364/24 धारा 34 आबकारी अधि. का पंजीबध्द किया गया, आरोपी आत्माराम पिताशंकरलाल रेबारी निवासी ग्राम ढारणी हा.मु. नाहरगढ से 50 क्वाटर देशी मसाला शराब जप्त कर अप. क्र. 365/24 धारा 34 आबकारी अधि. कापंजीबध्द किया गया, आरोपी लखन पिता भगतराम भील निवासी रुपणी को सार्वजनिक स्थान पर पर शराब पिते हुए आरोपी से आधा क्वाटरदेशी प्लेन शराब व एक प्लास्टिक का डिस्पोजल जस कर अप.,क्र.38G/24 धारा 36 बी आबकारी अधि. का पंजीबध्द किया गया, आरोपी मुकेशपिता सजनलाल भील निवासी ग्राम रुपणी को सार्वजनिक स्थान पर पर शराब पिते हुए अआरोपी से एक देशी प्लेन शराब का आधा भरा हआक्वाटर व एक प्लास्टिक का डिस्पोजल जप्त कर अप.क्र.367/24 धारा 6 बी आबकारी अधि. का पंजीबध्द किया गया व आरोपी कान्हा उर्फकन्हैयालाल पिता जगदीश बोल निवासी ग्राम रुपणी को सार्वजनिक स्थान पर शराब पिते हुए आरोपी से आधा क्याटर देशी प्लेन शराब वप्लास्टिक का एक डिप्लोजल जप्त कर अप. क्र. 368/24 धारा 36 बी आबकारी अधि, का पंजीबध्द किया गया।

जम्त मश्रकाः 20 लीटर अवेैध हाथभट्टी कच्ची शराब किमती 1050 रु , 18 क्वाटर देशी प्लेन शराब किमती 1800 रु 50 क्चाटर देशीमसाला शराब किमती 5000रू, व3 आधा भरे हुए देशी प्लेन शराब के कव्वाटर व 3 प्लास्टक के डिप्लोजल कुल जस्त मश्रुका किमती 7850 रु.

-सराहनीय कार्य:- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रभात सिह गौंड थाना प्रभारी नाहरगढ़, उनि लाखन सिह, उनि ओ.पी. राठौर, सउनि रशीदप्ठान, सउनि करुणानाध सिंह, संउने कैलाश बघेल, प्रआर 642 जुझारलाल, प्रआर 91 संजय जादौन का सराहनीय योगदान रहा ।

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