सिंगोली। शनिवार को जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जावद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शाह सिंगोली पहुंचे और सर्वे नंबर 70 का निरीक्षण किया।
सिंगोली के उक्त सर्वे नंबर की शासकीय भूमि पर कॉलोनी काटने के कारोबार में कोलोनाजर से सांठगांठ करने वाले पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत और कॉलोनाईजर दीपक पारुण्डिया के खिलाफ सिंगोली थाने पर राजस्व विभाग ने प्रकरण दर्ज करवाया, फिलहाल दोनो ही आरोपी फरार हैं।
जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायत में बताया गया था कि सिंगोली स्थित सर्वे नम्बर 70 में पटवारी सुरेंद्र सिंह चूंडावत ने दो खातेदारों के सर्वे नम्बरो में 50 हजार स्क्वायर फिट से अधिक का रकबा कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया के बढ़ा दिया।
ऐसे में कॉलोनाइजर द्वारा खरीदार भूमि स्वामी के साथ साथ शासन को भी करोड़ो रूपये की चपत लगाई जा रही है।
शिकायत में बताया कि कॉलोनाइजर दीपक पारूंडिया व अनिल जैन पिता बापूलाल जैन द्वारा नगर के वार्ड क्रमांक तीन स्थित सर्वे नम्बर 70 में शासकीय जमीन में पटवारी सुरेंद्र सिंह चूंडावत से मिलीभगत कर अवेध तरीके से खाते में रकबा बढ़ाकर लोगो को प्लॉट काटकर पंजीयन करवा दिये हैं। दोनो कॉलोनाइजर को अवैध लाभ पहुंचाने में तत्कालीन कस्बा पटवारी सुरेंद्र सिंह चूंडावत ने वर्ष 2022 में चले राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़े के दौरान लिखी फर्द में दोनों खातेदारों की निजी भूमि में करीब 50 हजार स्क्वायर फिट से अधिक का रकबा बढाने के साथ ही एक नया खाता भी कायम कर दिया।
अवैध कोलोनाजरो ने सर्वे नम्बर 70 पर अवैध कालोनी का निर्माण करते हुए निजी भूमि के साथ साथ शासकीय भूमि का विक्रय भी कर दिया है।
पटवारी चूंडावत के इस कृत्य से शासन को करोड़ो रूपये का चूना लगा हैं।
शासकीय रिकॉर्ड में हेर फेर करना और शासकीय जमीन का बिना सक्षम अधिकारी की जानकारी के रकबा बढ़ाना या घटाना और किसी अन्य व्यक्ति के नाम करना अपराध की श्रेणी में आता है।
करीब 8 माह तक चली जांच और लगातार शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर तत्कालीन पटवारी सुरेंद्र सिंह चूंडावत और दीपक पिता खुमान सिंह पारुनड्डीया निवासी सिंगोली के खिलाफ कूट रचना कर शासकीय जमीन की बंदर बांट करने को लेकर तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ की शिकायत पर पुलिस थाना सिंगोली पर कूट रचना कर शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी कर, दस्तावेज तैयार करने को लेकर धारा (420) की नवीन बीएनएस धारा 318(4), 336(2) में प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल दोनो आरोपी फरार हैं।
शनिवार को यहां पहुंचे एसडीएम राजेश शाह ने ई केवायसी और किसान आई डी की समीक्षा करते हुए पाया कि नगर परिषद सिंगोली को दिए गए लक्ष्य 2534 के विरुद्ध मात्र 40 ई केवायसी ही नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा की गई जो कि अत्यंत कम है।
जिससे नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम श्री शाह ने उक्त कार्य में लगे नगर परिषद कर्मचारी सागरमल सेन, सचिन कुमार टांक, दशरथ व्यास, राहुल टांक का जब तक लक्ष्य पूर्ति नहीं हो जाती तब तक वेतन रोकने का आदेश जारी किया।
जावद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शाह के अलावा सिंगोली तहसीलदार राजेश सोनी, पटवारी विनोद राठौर जावद, पटवारी दिनेश धाकड़, प्रकाश शुक्ला, सुग्रीव जाटव, प्रभारी राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ व कोटवार मौजूद थे।
इनका कहना है -
राजस्व महाभियान के तहत सिंगोली में जटिल मामलों जिनमें मुख्य रूप से सर्वे नंबर 70 की समीक्षा की गई तथा उनका निराकरण करने का प्रयास किया गया साथ ही ई केवायसी एवं किसान आई डी का निरीक्षण कर कमी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
राजेश शाह, अनुविभागीय अधिकारी जावद
रिपोर्ट : दिनेश जोशी