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चीताखेड़ा । मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के संदर्भित निर्देशों के परिपालन में शुक्रवार को जनपद पंचायत नीमच के सभा कक्ष में सांझा चूल्हा अंतर्गत टेक होम राशन प्रदाय कर रहे स्व-सहायता समूहों के अध्यक्ष, सचिव एवं प्रतिनिधियों हेतु एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य एवं महिला व बाल विकास समिति के सभापति श्री रतनलाल मालवत उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक संचालन बाल विकास परियोजना अधिकारी नीमच ग्रामीण द्वारा किया गया तथा तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना की समस्त क्षेत्र पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को शासन द्वारा जारी समस्त परिशिष्टों (01 से 06) के व्यावहारिक संधारण और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए 725 ग्राम प्रति पैकेट तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए 850 ग्राम प्रति पैकेट के मान से माह में दो किश्तों (1 से 3 एवं 16 से 18 तारीख) में पूरक पोषण आहार वितरण के निर्देश दिए गए। समूहों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न उठाव, सुरक्षित भंडारण, FSSAI गुणवत्ता मानकों तथा पैकेजिंग पर स्व-सहायता समूह का नाम, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और वैधानिक संदेश वाले स्टिकर लगाने की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यशाला में समूह सदस्यों को मास्क, ग्लव्स, एप्रन एवं हेड कैप पहनाकर पूर्ण स्वच्छता के साथ राशन निर्माण एवं पैकेजिंग का सजीव प्रदर्शन व अभ्यास कराया गया। सत्र में पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा "पोषण ट्रैकर" ऐप पर फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से हितग्राहीवार ऑनलाइन सत्यापन तथा समूहों द्वारा परिशिष्ट-05 अनुसार द्विपक्षीय पावती पत्रक प्राप्त करने के कड़े निर्देश दिए गए। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रतिमाह रैंडम आधार पर सीलबंद सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। घटिया या अमानक राशन पाए जाने पर भुगतान रोकने, अनुबंध निरस्त करने तथा खाद्यान्न के विचलन या अवैध विक्रय की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के कड़े कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। अंत में उपस्थित समस्त स्व-सहायता समूहों को ₹200/- के नॉन-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र (परिशिष्ट-06) निष्पादित कर परियोजना कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए, ताकि नीमच ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज बच्चों एवं माताओं को स्वच्छ, सुपोषित एवं गुणवत्तायुक्त टेक होम राशन का निर्बाध प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्ट : दशरथ जी माली |