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मनासा। विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश प्रजापत ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में आरोपी कुंदनगिर गोस्वामी पिता दयालगिर गोस्वामी, निवासी गुड़ बेली, तहसील मल्हारगढ़ को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार मनासा पुलिस ने 31 अगस्त 2018 को शेषपुर फंटे पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के आधिपत्य वाली अल्टो कार क्रमांक GJ 8R 7051 की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कार में रखे दो कट्टों से कुल 53 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद कर जब्त किया गया था। इस संबंध में पुलिस थाना मनासा में FIR क्रमांक 275/18 दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण करने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एनडीपीएस मनासा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषी माना और 10 वर्ष के कारावास तथा ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी प्रेमसुख पाटीदार द्वारा की गई। |