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आगर-मालवा : म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार द पंचायत एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन-2026 (पूर्वार्द्ध) की निर्वाचन की घोषणा की गई है। इसी के साथ संबंधित नगर परिषद के वार्ड एवं ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो 05 अक्टूबर2026 तक प्रभावशील रहेगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार द 29. सितंबर2026 को जनपद पंचायत नलखेड़ा सदस्य वार्ड क्रमांक 06 एवं 11 तथा नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद हेतु मतदान होना है। त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन-2026 (पूर्वार्द्ध) को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ शेर सिंह मीना द्वारा मतदान दिवस 29 सितंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश संबंधी आदेश जारी किया गया है । इस संबंध में जारीआदेशानुसार संबंधित नगर परिषद सुसनेर एवं जनपद पंचायत नलखेड़ा अंतर्गत पंचायतों अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को सामान्य अवकाश तथा "पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के अंतर्गत" मतदान के दिन जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र नगर परिषद सुसनेर (अध्यक्ष पद) एवं जनपद पंचायत नलखेड़ा सदस्य वार्ड क्र.-06 एवं 11 में 29 सितंबर2026 को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। |