बेरहमी से ट्रक में बैल भरकर ले जा रहे आरोपी को सजा
SSE NEWS NETWORK (Rajgarh) 09-12-2021 Regional
सारंगपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ द्वारा अपने न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र. 15/2013 धारा म.प्र. गोवंध वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं म.प्र कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं पशु कू्ररता अधिनियम की धारा 11(घ) में फैसला सुनाते हुये आरेापी जुनेता उर्फ नासिर खां को म.प्र. गोवंध वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 में दोषी पाते हुये एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण के सहअभियुक्त सलीम खां को दिनांक 13.12.2018 को हुये निर्णय में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.12.2012 को थाना पचौर में परिवादी ने इस आशय की सूचना दी की उसे उक्त दिनांक को उसके मित्र द्वारा सूचना मिली की बोड़ा नाका से एक ट्रक में कैडे एवं बैल ठूस-ठूस कर भरकर सारंगपुर रोड पर ले जा रहा है। परिवादी की सूचना पर टेंशन चौराहा एबी रोड पचोर पहुंचे परिवादी ने उक्त ट्रक को रूकवाकर ड्रायवर व क्लीनर से उसका नाम पूछा तो ड्रायवर ने अपना नाम हकीम उर्फ सलीम खा तथा उसक साथी का नाम जुनेता उर्फ नासिर खां बताया ट्रक को चेक करने पर ट्रक में पीछे कैडे व बैल ठूस ठूसकर क्रूरता पूर्वक क्षमता से अधिक भरे हुए थे। उक्त सूचना पर अपराध क्र. 589/12 पर म.प्र. गोवंध वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं म.प्र कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं पशु कू्ररता अधिनियम की धारा 11(घ) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना पूरी होने के बाद सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें विचारण उपरांत दण्ड के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चौहान सारंगपुर ने की है।