नूपुर के खिलाफ सिर तन से जुदा का नारा लगवाने वाले अजमेर दरगाह के मौलवी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Public Reporter (Delhi) 04-10-2023 National
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अजमेर दरगाह के मौलवी सैय्यद हुसैन गौहर चिश्ती को पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
चिश्ती ने पिछले साल तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ दरगाह परिसर में लोगों से सिर तन से जुदा नारा लगाने के लिए कहा था। शर्मा ने एक टीवी शो में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आरोपित और राजस्थान सरकार की दलीलों पर ध्यान दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी ने किया। जमानत याचिका खारिज करते हुए पीठ ने निचली अदालत से सुनवाई में तेजी लाने और छह महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है।