चाइना धागे के क्रय विक्रय और पतंगबाजी में उपयोग पर प्रतिबंध
Hitesh Gupta (Indore) 27-12-2023 Regional
इन्दौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर जिले में चायना धागे के क्रय-विक्रय, उसे रखने और पतंगबाजी में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 24 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।