लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रतलाम जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू

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JEEVAN KUMAR PARMAR (Ratlam) 17-03-2024 Regional

रतलाम 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू की जा चुकी है जिले में  11 लाख 03 हजार 422 मतदाता मतदान में भाग लेंगे। इनमें 551180 पुरूष तथा 552208 महिला मतदाता है एवं अन्य मतदाता 34 है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई भी उपस्थित थे, बाथम ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 33924 नव मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। जिले में 1295 मतदान केंद्र है। इनमें सीमावर्ती मतदान केंद्रों की संख्या 39 है जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ की सीमा से लगे हुए है। रतलाम शहर के 2 तथा जावरा के 1 मतदान केंद्र के अंतर्गत 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए गए है। स्वीकृति प्राप्त होने पर जिले के मतदान केंद्रों की संख्या 1298 हो जाएगी। इनमें 130 मतदान केंद्र पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि गत लोकसभा चुनाव में 79.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आचार संहिता प्रभावशील होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बाथम ने बताया कि निर्वाचन कार्यों को संपादित करने के लिए  तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती एवं अन्य व्यवस्थाएं भी हो चुकी है। आचार संहिता लागू की जा चुकी है अतएव राजनैतिक दलों व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग, टेंट आदि का अस्थाई निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो, निषेध आज्ञा लागू उन्होंने कहा कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना बाधा के शांतिपूर्वक चुनाव कराने की दृष्टि से जिले में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा चुके है। 24, 48 एवं 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग पर भी बंदिश लागू कर दी गई है। 

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