7 दिन पत्नी और 7 दिन माशूका… युवक ने किया मोहब्बत का एग्रीमेंट... कोर्ट गया मामला तो जज भी हैरान..!

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SSE NEWS NETWORK (Neemuch) 07-05-2024 Regional

मध्यप्रदेश के इंदौर में दिलचस्प मामला सामने आया है. जहां कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया. दरअसल लगभग 3 साल पहले एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के मामले में केस दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को बरी कर दिया है. इसका आधार एक एग्रीमेंट है, जो एफआईआर से पहले हुआ था. एग्रीमेंट से पता चला कि युवती ये बात जानती है कि उसका प्रेमी शादीशुदा है, एक संतान का पिता है.वह खुद के गर्भपात कराए जाने के बावजूद उसी के साथ आगे रहने को तैयार थी. बाद में उसका रुख बदला और उसने एफआईआर करा दी. एक माह बाद दर्ज कराई एफआईआर प्रेमी ने पहले ही उसे लिखकर दिया था कि वह 7 दिन पत्नी और 7 दिन उसके साथ रहेगा. लिखा पढ़ी के एक महीने के बाद एफआईआर कराई गई थी. इसी आधार पर आरोपी को दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के केस से दोषमुक्त कर दिया है. 29 साल की प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को भंवरकुआं थाने पर आरोपी प्रेमी चंद्रभान पंवार (34) के खिलाफ आवेदन दिया था. उसने दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के आरोप लगाए थे. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि एफआईआर कराने से पहले ही प्रेमी-प्रेमिका के बीच 15 जून 2021 को एक एग्रीमेंट हुआ था. इसे भी कोर्ट में पेश किया गया था. इसमें आरोपी ने कहा था कि वह शादीशुदा है और युवती को जानता है. 2 साल से रिलेशन में है. कोर्ट ने माना कि अनुबंध से ये साफ होता है कि आरोपी और पीडि़ता लिव इन रिलेशन में थे. पीडि़ता को प्रेमी के शादीशुदा होने का पता चल चुका था, बावजूद वह एग्रीमेंट के जरिए उसके साथ रहने को तैयार होती है. इसमें यह शर्त तय होती है कि आरोपी प्रेमी पीडि़ता के साथ और पत्नी के साथ 7-7 दिन रहेगा. इस जानकारी के बाद वह रिलेशन को आगे भी बढ़ाती है. इसलिए नहीं माना जा सकता दोषी कोर्ट में यह भी माना गया कि गर्भपात के बाद भी और शादीशुदा की जानकारी के बावजूद वह प्रेमी के साथ रही. प्रेमी के उसकी पत्नी के साथ रहने से सहमत थी, साथ ही आपस में सहमति से संबंध बने. ऐसी स्थिति में बलात्कार और गर्भपात के लिए आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता. जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिखते हैं. ऐसे में आरोपी चंद्रभान को कोर्ट ने आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। रिपोर्ट : कमलेश शर्मा