नीमच : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 14 दिसम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त श्रेणी के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीशश्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जिले के सभी न्यायाधीशगणों के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से बुधवार को बैठक आयोजित की गई। जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु विभिन्न प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रैफर्ड किये गये है। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीशद्वारा न्यायाधीशगणों से चर्चा में बताया, कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते हुये, जिन पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये है, उनमें आवश्यकतानुसार प्रीसिटिंग का आयोजन किया जायें। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराये।साथ ही पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये। बैठक में जिला एवं तहसील मुख्यालय के सभी न्यायाधीशगणों द्वारा सहभागिता की गई।
उल्लेखनीय है, कि 14 दिसम्बर 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।
शहर : जिले में 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने न्यायिक अधिकारीगणों के साथ बैठक सम्पन्न
नीमच : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 14 दिसम्बर, 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त श्रेणी के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीशश्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जिले के सभी न्यायाधीशगणों के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से बुधवार को बैठक आयोजित की गई। जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु विभिन्न प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रैफर्ड किये गये है। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीशद्वारा न्यायाधीशगणों से चर्चा में बताया, कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते हुये, जिन पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये है, उनमें आवश्यकतानुसार प्रीसिटिंग का आयोजन किया जायें। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराये।साथ ही पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिये। बैठक में जिला एवं तहसील मुख्यालय के सभी न्यायाधीशगणों द्वारा सहभागिता की गई।
उल्लेखनीय है, कि 14 दिसम्बर 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।