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भीलवाड़ा : नगर निगम भीलवाड़ा ने वक्फ जायदाद दरगाह गुल जी पीर, सांगानेरी गेट स्थित निर्माणाधीन दाई हलीमा मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट, भीलवाड़ा को जुलाई 2025 में जारी की गई फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। नगर निगम आयुक्त द्वारा 18 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार एनओसी की वैधता समाप्त कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप माथुर ने 1 अप्रैल 2026 को श्री अहमद अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त हॉस्पिटल ट्रस्ट के पंजीयन को निरस्त करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले की समीक्षा कर ट्रस्ट को पूर्व में जारी फायर एनओसी को निरस्त करने का निर्णय लिया। आदेश के तहत अब संबंधित फायर एनओसी प्रभावहीन मानी जाएगी। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद निर्माणाधीन अस्पताल परियोजना की प्रशासनिक एवं कानूनी स्थिति को लेकर नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों और संबंधित विभागों के निर्णयों के अनुरूप की जाएगी। रिपोर्ट : राजकुमार जी गोयल |