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आगर : खरीफ वर्ष 2026 में अधिसूचित फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है । योजना के तहत अऋणी कृषक यानी ऐसे किसान, जिन्होने केसीसी ऋण नही लिया है, साथ ही बैंक डिफाल्टर किसान भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है । वर्ष 2026 एल-नीनो के संभावित प्रभाव से वर्षा में अनियमितता एवं प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को देखते हुए अपनी खरीफ फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करें । फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं अन्य मौंसम जनित जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा लोक सेवा केन्द्र से फसल बीमा करा सकते है । किसान को अपना आधार नम्बर, खसरा-खतौनी, बैक खाता नंबर, किसान फार्मर आईडी और मोबाईल नंबर की आवश्यकता होगी । उपसंचालक कृषि श्री गोपेश पाठक ने किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते अपनी फसलों का बीमा करायें, ताकि फसल नुकसानी पर योजना का लाभ मिल सके। |