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नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र मनासा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के तहत तहसीलदार मनासा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा, पुलिस प्रशासन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर वैधानिक कार्रवाई की। संयुक्त दल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा एवं उत्कृष्ट विद्यालय मनासा के 100 मीटर की परिधि का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान तंबाकू, गुटखा एवं बीड़ी जैसे उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 1,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनमें सांवलिया रसधारा, नरसिंह कैफे, कृष्ण कुल्फी भंडार, इंदौरी कैफे एवं अक्षत जूस शामिल हैं।निरीक्षण के दौरान अवंतिका बेकरी में खाद्य स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर भी 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में भविष्य में भी नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः बंद रखने की अपील की है। |