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नीमच : जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत चार अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल एक लाख 3 हजार 39 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 8 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के बघाना में जांच के दौरान महिद्रा 475 ट्रैक्टर (क्रमांक MP44ZB0825) से रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक शैलेन्द्र कुमार पिता रामगुलाम चौरसिया, निवासी 24 जवाहर नगर विस्तार नीमच पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 625 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 625 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार 7 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चेनपुरा में जांच के दौरान ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA1952) से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक संपतबाई पति कैलाश बावरी निवासी ग्राम सुवाखेडा तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 2 हजार 700 रुपये तथा 10 हजार 714 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 13 हजार 414 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार 7 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम सुवाखेडा में जांच के दौरान ट्रैक्टर (क्रमांक MP44ZB5215) से गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक दीपक कुमार पिता कन्हैयालाल सेन निवासी बडा मंदिर नयागांव तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। एक अन्य प्रकरण में 4 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम जावद में जांच के दौरान ट्रैक्टर (क्रमांक MP44AA6019) से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। इस प्रकरण में वाहन मालिक जगदीश कुमार पिता उदयराम प्रजापत निवासी ग्राम सुवाखेडा तहसील जावद पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 400 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30 हजार 400 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |