नीमच : फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका है। अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2025 को दृष्टिगत रखते हुए सभी बीएलओ को 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 के मध्य दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने की कार्यवाही बीएलओ के माध्यम से किया जाना है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने नीमच जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने प्रभार की विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा है।साथ ही 09 नवम्बर एवं 10 नवम्बर 2024 तथा 16 नवम्बर व 17 नवम्बर 2024 विशेष कैम्प के संबंध में सभी बीएलओं को विशेष रूप से अवगत कराने और सभी बीएलओ को आयोग की वेबसाईट voter.eci.gov.in कॉन्टेक्ट सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1950 के संबंध अवगत करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति, संगठन द्वारा थोक में प्रस्तुत किये गये दावे एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त प्रत्येक दावे एवं आपत्ति के लिए जांच कर पावती, रसीद देने और प्राप्त प्ररूप के विरूद्ध सुसंगत दस्तावेजों की जांच करने के भी निर्देश दिये हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्राप्त प्ररूपों का रख-रखाव नियम अनुसार करवाना सुनिश्चित करने, साथ ही 50 से अधिक दावे आपत्ति मतदान केन्द्र पर प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जांच करवाई जाकर वस्तुस्थिति प्राप्त होने पर समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। बीएलओ स्थानीय बीएलए के साथ बैठकर नामावली के आलेख में शुद्धियां इंगित कर सकता है। बीएलए की सहायता से बीएलओ नये मतदाता के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे की नवीन मतदाताओं के नाम जिले की ओर से दिये गये लक्ष्य अनुसार मतदाता सूची में दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण हो सकें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर लक्ष्य पूर्ति कराकर मतदान केन्द्र पर प्राप्त होने वाले सभी प्ररूपों का नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं।
देश : निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए दावे एवं आपत्तियां बीएलओ दर्ज करेंगे
नीमच : फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका है। अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2025 को दृष्टिगत रखते हुए सभी बीएलओ को 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 के मध्य दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने की कार्यवाही बीएलओ के माध्यम से किया जाना है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू ने नीमच जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने प्रभार की विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ को अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा है।साथ ही 09 नवम्बर एवं 10 नवम्बर 2024 तथा 16 नवम्बर व 17 नवम्बर 2024 विशेष कैम्प के संबंध में सभी बीएलओं को विशेष रूप से अवगत कराने और सभी बीएलओ को आयोग की वेबसाईट voter.eci.gov.in कॉन्टेक्ट सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1950 के संबंध अवगत करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति, संगठन द्वारा थोक में प्रस्तुत किये गये दावे एवं आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त प्रत्येक दावे एवं आपत्ति के लिए जांच कर पावती, रसीद देने और प्राप्त प्ररूप के विरूद्ध सुसंगत दस्तावेजों की जांच करने के भी निर्देश दिये हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्राप्त प्ररूपों का रख-रखाव नियम अनुसार करवाना सुनिश्चित करने, साथ ही 50 से अधिक दावे आपत्ति मतदान केन्द्र पर प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जांच करवाई जाकर वस्तुस्थिति प्राप्त होने पर समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। बीएलओ स्थानीय बीएलए के साथ बैठकर नामावली के आलेख में शुद्धियां इंगित कर सकता है। बीएलए की सहायता से बीएलओ नये मतदाता के पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे की नवीन मतदाताओं के नाम जिले की ओर से दिये गये लक्ष्य अनुसार मतदाता सूची में दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण हो सकें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों पर लक्ष्य पूर्ति कराकर मतदान केन्द्र पर प्राप्त होने वाले सभी प्ररूपों का नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर निराकरण करने के निर्देश दिये हैं।