मन्दसौर : उर्वरक निरीक्षक सह अनुविभागीय कृषि अधिकारी गरोठ के द्वारा बताया गया कि राधेश्याम पिता केशरीलाल चौधरी निवासी ग्राम साठखेडा बालोदा रोड तहसील गरोठ का निरीक्षण किया । निरीक्षण करने पर राधेश्याम के द्वारा बिना लाईसेन्स के उवर्रको का भण्डारण एवं विक्रय करना पाया गया। दुकानदार द्वारा फॉर्म का संचालन नियम अनुसार नहीं किया जाकर कलाबाजी करना पाया गया । अतः उक्त कृत्य उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उलंघन होने से अपराध होना पाया गया । राधेश्याम के विरूद्द अपराध धारा उर्रवरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनीयम 1955 की धारा 3(7) की प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
रिपोर्ट : कमलेश शर्मा
शहर : बिना लाईसेन्स के उवर्रको का भण्डारण एवं विक्रय करने पर राधेश्याम चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
मन्दसौर : उर्वरक निरीक्षक सह अनुविभागीय कृषि अधिकारी गरोठ के द्वारा बताया गया कि राधेश्याम पिता केशरीलाल चौधरी निवासी ग्राम साठखेडा बालोदा रोड तहसील गरोठ का निरीक्षण किया । निरीक्षण करने पर राधेश्याम के द्वारा बिना लाईसेन्स के उवर्रको का भण्डारण एवं विक्रय करना पाया गया। दुकानदार द्वारा फॉर्म का संचालन नियम अनुसार नहीं किया जाकर कलाबाजी करना पाया गया । अतः उक्त कृत्य उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उलंघन होने से अपराध होना पाया गया । राधेश्याम के विरूद्द अपराध धारा उर्रवरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनीयम 1955 की धारा 3(7) की प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई।