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मध्य प्रदेश- भोपाल जारी आदेश के अनुसा भोपाल जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का समय सीमित कर दिया गया है। सभी स्कूल (सरकारी निजी, MP बोर्ड CBSE, ICSE) अब दोपहर 12:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। प्री-प्राइमरी कक्षाएं अधिकतम दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही होंगी यह आदेश 18 अप्रैल 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। रिपोर्ट: वसीम अली |