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  • विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं.....टावर निर्माण के उपयोग के लिए भूमि लेने पर बाजार मूल्य का 200 परसेंट क्षतिपूर्ति दी जाएगी : - कलेक्टर

    HEMANT GUPTA   - नीमच
    विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं.....टावर निर्माण के उपयोग के लिए भूमि लेने पर बाजार मूल्य का 200 परसेंट क्षतिपूर्ति दी जाएगी
    शहर   - नीमच[19-04-2026]
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  • नीमच  : मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रतलाम द्वारा मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना हेतु 132 के.वी. लाइन CCI फीडर, जो 220 के.वी. उपकेन्द्र नीमच से प्रारंभ होकर ग्राम नीमच, भोलियावास, कनावटी, डुंगलावदा, चंगेरा, सगराना होते हुए CCI तक जा रही है, का नवीनीकरण कर ग्राम सगराना में टेपिंग होकर "गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना, तहसील-नीमच, जिला-नीमच" तक जाना प्रस्तावित है।

    ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा MPPTCL को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग-तीन के तहत विद्युत लाइन बिछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

    कलेक्टर ने इस संबंध में अवगत कराया कि टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विद्युत लाइन के नीचे टावर लाइन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) का 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 132 के.वी. सिंगल सर्किट हेतु 25 मीटर मानी जाएगी। उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर एवं हक में दर्ज रहेगी।

    किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) के आधार पर तथा गैर-कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) के आधार पर देय होगी।

    लाइन के आर.ओ.डब्ल्यू. के भीतर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में, निर्माण कार्य से पूर्व निर्माणकर्ता/भूमि मालिक को मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

    उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों/प्रभावित स्वामियों को MPPTCL के अनुमोदन उपरांत मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना, नीमच द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उद्देश्य से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।







  • विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं.....टावर निर्माण के उपयोग के लिए भूमि लेने पर बाजार मूल्य का 200 परसेंट क्षतिपूर्ति दी जाएगी : - कलेक्टर

    HEMANT GUPTA   - नीमच
    विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं.....टावर निर्माण के उपयोग के लिए भूमि लेने पर बाजार मूल्य का 200 परसेंट क्षतिपूर्ति दी जाएगी
    शहर   - नीमच[19-04-2026]
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    नीमच  : मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रतलाम द्वारा मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना हेतु 132 के.वी. लाइन CCI फीडर, जो 220 के.वी. उपकेन्द्र नीमच से प्रारंभ होकर ग्राम नीमच, भोलियावास, कनावटी, डुंगलावदा, चंगेरा, सगराना होते हुए CCI तक जा रही है, का नवीनीकरण कर ग्राम सगराना में टेपिंग होकर "गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना, तहसील-नीमच, जिला-नीमच" तक जाना प्रस्तावित है।

    ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा MPPTCL को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग-तीन के तहत विद्युत लाइन बिछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

    कलेक्टर ने इस संबंध में अवगत कराया कि टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विद्युत लाइन के नीचे टावर लाइन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) का 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 132 के.वी. सिंगल सर्किट हेतु 25 मीटर मानी जाएगी। उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर एवं हक में दर्ज रहेगी।

    किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) के आधार पर तथा गैर-कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) के आधार पर देय होगी।

    लाइन के आर.ओ.डब्ल्यू. के भीतर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में, निर्माण कार्य से पूर्व निर्माणकर्ता/भूमि मालिक को मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

    उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों/प्रभावित स्वामियों को MPPTCL के अनुमोदन उपरांत मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि. सगराना, नीमच द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उद्देश्य से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।





  • शहर: नरवाई जलाने पर 9 किसानों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना

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