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प्रतापगढ़। नगर परिषद प्रतापगढ़ में बीते पांच वर्षों के दौरान जारी की गई अवैध स्वीकृतियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने आयुक्त नगर परिषद को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर परिषद द्वारा बिना विधिवत जांच के धारा 69(क), धारा 90-बी, खांचा भूमि, भू-उपयोग परिवर्तन, निलामी से आवंटित आवासीय-व्यावसायिक भू-खंडों, निर्माण और नामांतरण से जुड़ी सभी अवैध स्वीकृतियों को आगामी 15 दिवस में निरस्त किया जाए। रिपोर्ट : मुकेश पाटीदार |