भोपाल शहर के उपनगर का सिंधी समाज को आजादी के 77 साल बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से वंचित रहने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाजन के बाद आये सिंधी परिवारों को तत्कालीन बैरागढ़ में पुनर्वास विभाग की तरफ से आवंटित तो हो गई थी, लेकिन उसका मालिकाना हक आज तक नहीं मिल सका है। मामले में संज्ञान लेकर संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग के समाधान की सुनिश्चित व्यवस्था कराते हुये सुनिश्त व्यवस्था कराते हुये प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
शहर : 76 साल बाद भी नहीं मिला सिंधी परिवारों को मालिकाना हक
भोपाल शहर के उपनगर का सिंधी समाज को आजादी के 77 साल बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से वंचित रहने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाजन के बाद आये सिंधी परिवारों को तत्कालीन बैरागढ़ में पुनर्वास विभाग की तरफ से आवंटित तो हो गई थी, लेकिन उसका मालिकाना हक आज तक नहीं मिल सका है। मामले में संज्ञान लेकर संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग के समाधान की सुनिश्चित व्यवस्था कराते हुये सुनिश्त व्यवस्था कराते हुये प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।