नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन एवं समाज को जागरूक करने के लिये सम्पूर्ण जिलें में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन
Hemant Gupta (Neemuch) 01-07-2024 Regional
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1- आज दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने की कड़ी में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।*
*2- जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण एवं आमजनों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के फ्लैक्स, पोस्टर एवं बेनर के माध्यम से किया जागरूक।*
भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो गये है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर साक्ष्य अधिनियम 2023 क्रियाशील किए गए हैं। नवीन आपराकधक कानून 2023 को लेकर विगत 01 माह पूर्व से जिलें के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियोें को प्रशिक्षित किया गया। आमजन में नवीन आपराधिक कानून 2023 को लेकर जागरूकता लाने के उद्वेश्य से पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 01.07.24 को जिलें के समस्त थानों एवं चौकियों में नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट एवं नीमच सिटी में नवीन आपराधिक कानून 2023 के जागरूकता कार्यक्रमों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आमजनों को जानकारी दी गई कि वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए देश में नए क़ानून लागू किए जा रहे हैं। इनमें दंड आधारित न्याय से सुधार आधारित न्याय व्यवस्था की ओर जाने पर ज़ोर दिया गया है। नए क़ानूनों का उद्देश्य जनता की सुविधा, नागरिक सुरक्षा एवं पीड़ित आधारित न्याय है। इनके तहत कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। मध्यप्रदेश में सिटीजन पोर्टल पर घर बैठे ई-एफआईआर की जा सकती है। पीड़ित नाबालिग बालक-बालिकाओं, महिलाओं के कथन उनके चुने हुए स्थान पर लिए जाएँगे। साक्षी संरक्षण योजना आरंभ की गई है। पूरी प्रक्रिया की फोटो वीडियोग्राफ़ी कराई जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्व दिया जा रहा है। यह नागरिक केन्द्रित कानून है।
नवीन आपराधिक कानून 2023 के लागु होने एवं आमजन में जागरूकता लाने हेतु जिला मुख्यालय के अतिरिक्त ज़िले के सभी थानों एवं चौंिकयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आम जनता को जागरूक करने हेतु फ्लेक्स, पोस्टर, आदि भी प्रत्येक पुलिस थानों एवं चौकियों में लगवाए गए हैं। उक्त कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सहित अन्य नागरिक शामिल हुए।
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