सैलाना/रतलाम
श्री रामद्वारा मंदिर से जुड़े विवाद के बीच अब नगर परिषद सैलाना ने बड़ा कदम उठाते हुए रामद्वारा परिसर में निर्मित दुकानों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र में श्री रामद्वारा मंदिर के व्यवस्थापक संत रामविलास महाराज को नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि रामद्वारा मंदिर परिसर में बिना सक्षम स्वीकृति के दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर संचालित कराया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। इस संबंध में नगर परिषद को लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तीन दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।
इस मामले में जारी पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर रतलाम, एसडीएम सैलाना तथा परियोजना अधिकारी डूडा रतलाम को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
अध्यक्ष चेतन शुक्ल के नेतृत्व में सख्त रुख
रामद्वारा विवाद के बीच नगर परिषद सैलाना द्वारा की गई इस कार्रवाई को एक बड़े प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष चेतन शुक्ल के कार्यकाल में हुई इस कार्रवाई से नगर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत