नीमच : गत दिवस रेत के एक ट्रेक्टर ड्रायवर द्वारा सड़क पर स्टन्ट करने तथा पत्रकार को चमकाने की शिकायत पर कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा द्वारा अवैध रूप से खनिजों का अवैध परिवहन करने तथा शहर में जगह-जगह पर रेत के अवैध भण्डारण एवं व्यापार पर कठोर कार्यवाही के निर्देश खनिज विभाग को दिये गये। निर्देशों के बाद तत्काल ही खनिज विभाग द्वारा कल से आज दिनांक 08.01.2025 तक खनिज रेत, गिटटी एवं खण्डा के 05 ट्रेक्टर जप्त किए गए।
जिला खनिज अधिकारी श्री आरिफ खान एवं सहा. खनि अधिकारी श्री गजेन्द्रसिंह डावर द्वारा आज रेत के अवैध भण्डारण के विरूद्ध शहर में कई स्थानों से बिना लायसेंस के चल रहे अवैध स्टाको पर छापामार कार्यवाही की गई जिसमें पाटीदार आश्रम के पिछे 04 डम्पर, मोना ट्रेडर्स बरूखेडा रोड़ के यहां से 11 डम्पर तथा इन्द्रा नगर मंदिर के पास से 03 डम्पर रेत जप्त की गयी। उक्त समस्त रेत को कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में रखा गया है। मौके पर जप्त की गई रेत के संबंध में किसी के भी द्वारा उचित रायल्टी एवं भण्डारण का लायसेंस प्रस्तुत नही किया गया। उक्त रेत के निर्वतन की कार्यवाही खनिज नियमों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा की जावेगी। समाचार लिखने तक कार्यवाही जारी है।
प्रभारी अधिकारी
(खनिज)
कलेक्टर कार्यालय, नीमच
शहर : रेत के अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग की कार्यवाही 18 डम्पर रेत जप्त
नीमच : गत दिवस रेत के एक ट्रेक्टर ड्रायवर द्वारा सड़क पर स्टन्ट करने तथा पत्रकार को चमकाने की शिकायत पर कलेक्टर श्री हिमांशु चन्द्रा द्वारा अवैध रूप से खनिजों का अवैध परिवहन करने तथा शहर में जगह-जगह पर रेत के अवैध भण्डारण एवं व्यापार पर कठोर कार्यवाही के निर्देश खनिज विभाग को दिये गये। निर्देशों के बाद तत्काल ही खनिज विभाग द्वारा कल से आज दिनांक 08.01.2025 तक खनिज रेत, गिटटी एवं खण्डा के 05 ट्रेक्टर जप्त किए गए।
जिला खनिज अधिकारी श्री आरिफ खान एवं सहा. खनि अधिकारी श्री गजेन्द्रसिंह डावर द्वारा आज रेत के अवैध भण्डारण के विरूद्ध शहर में कई स्थानों से बिना लायसेंस के चल रहे अवैध स्टाको पर छापामार कार्यवाही की गई जिसमें पाटीदार आश्रम के पिछे 04 डम्पर, मोना ट्रेडर्स बरूखेडा रोड़ के यहां से 11 डम्पर तथा इन्द्रा नगर मंदिर के पास से 03 डम्पर रेत जप्त की गयी। उक्त समस्त रेत को कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में रखा गया है। मौके पर जप्त की गई रेत के संबंध में किसी के भी द्वारा उचित रायल्टी एवं भण्डारण का लायसेंस प्रस्तुत नही किया गया। उक्त रेत के निर्वतन की कार्यवाही खनिज नियमों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा की जावेगी। समाचार लिखने तक कार्यवाही जारी है।