नर्मदापुरमः मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार को चार लाख मुआवजा भी मिलेगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने अपने फैसले में मासूम के लिए कविता भी लिखी। जानकारी के अनुसार, इसी साल 2 जनवरी को दोषी अजय ने बच्ची का अपहरण किया। झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कोर्ट में इस मामले पर 88 दिन सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी माना गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य, पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट भी पेश किया गया था।
इन धाराओं में साबित हुआ अपराध
मामले की सुनवाई के दौरान सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति तबस्सुम खान ने दोषी अजय धुर्वे (30) को दुष्कर्म और हत्या के अपराध के लिए पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) का दोषी पाया और मौत की सजा सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।
जज ने दिल्ली की निर्भया कांड को किया याद:-
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी अजय को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मुकदमा चलाया गया। सजा सुनाते हुए जज तबस्सुम खान ने दिल्ली के निर्भया कांड को याद करते हुए एक कविता भी सुनाई।
पत्रकार-अर्पित हरदेनिया।
MP : मासूम से रेप और हत्या के दोषी को मिली फांसी, जज ने सुनाया भावुक फैसला
नर्मदापुरमः मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार को चार लाख मुआवजा भी मिलेगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने अपने फैसले में मासूम के लिए कविता भी लिखी। जानकारी के अनुसार, इसी साल 2 जनवरी को दोषी अजय ने बच्ची का अपहरण किया। झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कोर्ट में इस मामले पर 88 दिन सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी माना गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य, पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट भी पेश किया गया था।
इन धाराओं में साबित हुआ अपराध
मामले की सुनवाई के दौरान सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति तबस्सुम खान ने दोषी अजय धुर्वे (30) को दुष्कर्म और हत्या के अपराध के लिए पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) का दोषी पाया और मौत की सजा सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।
जज ने दिल्ली की निर्भया कांड को किया याद:-
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी अजय को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मुकदमा चलाया गया। सजा सुनाते हुए जज तबस्सुम खान ने दिल्ली के निर्भया कांड को याद करते हुए एक कविता भी सुनाई।