नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बीएल सिंगाड़ा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर 950 किलो महुआ लहान एवं 25 लीटर अवैध मदिरा जप्त कर, आबकारी एक्ट के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री एन.पी.सिंह ने बताया , कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नीमच पूर्व, श्री संजय कुमार कवारे के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक श्री पंकज राठौर व श्री दीपक आंजना के साथ पुलिस बल एवं आबकारी दल ने अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण–परिवहन करने वालों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को ग्राम अमावली महल, ग्राम बोरखेड़ी एवं तिनक्याखेड़ी के चिन्हित स्थलों और आसपास तालाब नदी नालों पहाड़ी सुनसान जंगलों आदि संदिग्ध स्थानों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 25 लीटर महुआ निर्मित हाथ भट्टी देशी मदिरा एवं 950 किलो महुआ लहान ज़ब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल पांच प्रकरण दर्ज किये गये है।जप्त मदिरा एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य लगभग एक लाख रुपये है ।
इस कार्यवाही में पुलिस बल के साथ आबकारी विभाग के आबकारी आरक्षक सर्व श्री विलास दगिया, बलवंत भाटी, हंसराज बिलावल आदि का सराहनीय सहयोग रहा।जिला आबकारी अधिकारी श्री एनपी सिंह ने बताया, कि अवैध शराब के विक्रेताओं के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
शहर : अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई 950 किलो महुआ लहान एवं 25 लीटर अवैध मदिरा जप्त
नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बीएल सिंगाड़ा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर 950 किलो महुआ लहान एवं 25 लीटर अवैध मदिरा जप्त कर, आबकारी एक्ट के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री एन.पी.सिंह ने बताया , कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नीमच पूर्व, श्री संजय कुमार कवारे के नेतृत्व में आबकारी उप निरीक्षक श्री पंकज राठौर व श्री दीपक आंजना के साथ पुलिस बल एवं आबकारी दल ने अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण–परिवहन करने वालों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को ग्राम अमावली महल, ग्राम बोरखेड़ी एवं तिनक्याखेड़ी के चिन्हित स्थलों और आसपास तालाब नदी नालों पहाड़ी सुनसान जंगलों आदि संदिग्ध स्थानों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 25 लीटर महुआ निर्मित हाथ भट्टी देशी मदिरा एवं 950 किलो महुआ लहान ज़ब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल पांच प्रकरण दर्ज किये गये है।जप्त मदिरा एवं महुआ लाहन का बाजार मूल्य लगभग एक लाख रुपये है ।
इस कार्यवाही में पुलिस बल के साथ आबकारी विभाग के आबकारी आरक्षक सर्व श्री विलास दगिया, बलवंत भाटी, हंसराज बिलावल आदि का सराहनीय सहयोग रहा।जिला आबकारी अधिकारी श्री एनपी सिंह ने बताया, कि अवैध शराब के विक्रेताओं के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।