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नीमच । पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री किरण चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात सूबेदार सोनू बड़गुर्जर एवं यातायात टीम द्वारा ज्ञानोदय स्कूल, नीमच में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा एवं चालक के लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। कुछ वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन नहीं पाया गया, जिस पर स्कूल प्रबंधन को दो दिवस के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल बसों का रंग पीला होना, बस पर SCHOOL BUS अंकित होना, स्पीड गवर्नर, प्रशिक्षित चालक एवं अटेंडेंट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन द्वार, सीसीटीवी, जीपीएस तथा वैध फिटनेस एवं परमिट अनिवार्य हैं। साथ ही निर्धारित सीट क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना तथा खुला दरवाजा रखकर बच्चों का परिवहन करना प्रतिबंधित है। यातायात पुलिस ने जिले के सभी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्कूल वाहन में कमी पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें तथा यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही स्कूल संचालकों से विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। यातायात पुलिस, जिला नीमच. |