रतलाम/सरवन
शेयर मार्केट में निवेश और मुनाफे का सपना दिखाकर लाखों रुपये के लेन-देन के बाद अब एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रतलाम निवासी एक सराफा व्यापारी ने सरवन निवासी युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम के सैफी नगर निवासी दिव्यांश उर्फ छोटू सोनी पिता कमल कुमार सोनी, जो चांदनी चौक स्थित केके मार्केट में गणेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं, ने सरवन निवासी आदित्य सोमानी के खिलाफ लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि दोनों के बीच मित्रता होने के बाद आदित्य ने उन्हें शेयर मार्केट का कार्य सिखाने का भरोसा दिया।
शिकायत के अनुसार आदित्य सोमानी ने उनके मोबाइल में मेटा ट्रेड ईआर-5 और ग्लोबल ट्रेड नामक एप डाउनलोड कराए और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पूरा कारोबार वैध और सुरक्षित है। इसके बाद आदित्य के कहने पर उन्होंने कई बार नकद राशि और अन्य माध्यमों से बड़ी रकम निवेश के लिए दी। प्रार्थी का आरोप है कि अब तक करीब 35 लाख रुपये आदित्य सोमानी को दिए जा चुके हैं जिसके संबंध में उनके पास व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद हैं।जिन्हें उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है।
दिव्यांश सोनी का कहना है कि जब उन्होंने अपने निवेश और ट्रेडिंग का पूरा रिकॉर्ड मांगा तो आदित्य सोमानी ने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं उसने यह कहकर और अधिक दबाव बनाना शुरू कर दिया कि निवेश की राशि डूब चुकी है और अब उन्हें अतिरिक्त एक करोड़ रुपये देने होंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें झूठा कर्जदार बनाकर आर्थिक रूप से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने आवेदन को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आवश्यक जांच प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक स्तर पर पुलिस द्वारा सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act) की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई है तथा प्रस्तुत किए गए व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया नें बताया की आवेदक द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर बड़ी राशि के लेन-देन और धोखाधड़ी की शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक तौर पर सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत