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नीमच। माननीय श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जिला नीमच ने टाटा मैजिक टैम्पो में 111.150 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों एवं मोटरसाइकिल से पायलटिंग करने वाले एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी आरोपियों में (1) अशोक पिता मांगीलाल मीणा (45 वर्ष), (2) दिनेश पिता रामलाल मीणा (45 वर्ष), (3) गणेश पिता लच्छीराम (50 वर्ष) तथा (4) गणपत पिता केशुराम मीणा (30 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम कुलथाना, थाना हतुनिया, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) के निवासी हैं। न्यायालय ने इन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(सी) एवं 29 के तहत दोषी पाया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि यह घटना 5 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच बिलेसरी-कुलथाना रोड की है। कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की टाटा मैजिक में ग्राम कुलथाना क्षेत्र से डोडाचूरा की अवैध तस्करी की जा रही है तथा एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल से वाहन की पायलटिंग कर रहा है। सूचना के आधार पर निवारक दल का गठन कर बताए गए स्थान पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद लाल रंग की मोटरसाइकिल और टाटा मैजिक को रोककर दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच लाया गया। वहां टाटा मैजिक की तलाशी लेने पर उसमें रखे छह कट्टों से कुल 111.150 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। इसके बाद डोडाचूरा, टाटा मैजिक और मोटरसाइकिल को जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायालय, नीमच में परिवाद प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत कर यह संदेह से परे सिद्ध किया कि आरोपी टाटा मैजिक में डोडाचूरा की तस्करी कर रहे थे तथा मोटरसाइकिल से उसकी पायलटिंग की जा रही थी। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को उपरोक्त दंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन ने पैरवी की। उन्हें अधिवक्ता श्रीमती नीरा यादव एवं सुश्री निशा घारू का सहयोग प्राप्त हुआ। |