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नीमच : जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत आठ प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 4 लाख 9 हजार 414 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 5 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम जावद नाका में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB7651 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाया गया। वाहन मालिक आकाश पति दिलीप नायक, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रॉयल्टी की 15 गुना राशि 2 हजार 700 रुपये तथा 10 हजार 714 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 13 हजार 414 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार 8 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम हिंगोरिया में जेसीबी क्रमांक RJ20EA0973 से मुरूम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक सुरेन्द्रसिंह पिता गिरीराजसिंह जाट, निवासी पिपलिया बाग, तहसील मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 32 हजार 250 रुपये तथा इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में, कुल 64 हजार 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 21 जुलाई 2026 को तहसील नीमच के ग्राम सगराना में ट्रिगर क्रमांक 14901 से खनिज एम-सैंड का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक महिपाल पिता मनोहरसिंह चौहान, निवासी सगराना, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रॉयल्टी की 15 गुना राशि 31 हजार 500 रुपये तथा 31 हजार 500 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 63 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 29 जुलाई 2026 को तहसील नीमच के ग्राम बामनिया में डम्पर क्रमांक KL832050 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक चन्दरसिंह पिता गंगाराम खिंची, निवासी सिरखेड़ा, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10 हजार 800 रुपये तथा एक लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 10 हजार 800 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 2 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम सावन में ट्रिगर क्रमांक 14899 से एम-सैंड का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जगदीश पिता शिवलाल बंजारा, निवासी सावनकुण्ड, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रॉयल्टी की 15 गुना राशि 28 हजार 800 रुपये तथा इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 57 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 14 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम भरभड़िया में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AA5567 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोपाल पिता गोवर्धनलाल नायक, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 11 अगस्त 2026 को तहसील रामपुरा के ग्राम जन्नौद में डम्पर क्रमांक MP44HA0775 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद, निवासी पिपल्या सिंघाड़िया, तहसील रामपुरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रॉयल्टी की 15 गुना राशि 5 हजार 400 रुपये तथा 37 हजार 500 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 42 हजार 900 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार 13 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चैनपुरा में डम्पर क्रमांक MP44AA7543 से खण्डा पत्थर का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक बलवंत पिता मोडीराम मीना, निवासी वार्ड क्रमांक 12, ग्राम खेरमालिया, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |