दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल, शादी में गई किशोरी को राजस्थान लेकर भागा था
SSE NEWS NETWORK (Mandsaur) 16-05-2024 Regional
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पास्को एक्ट के आरोपी प्रमेश पिता दौलतराम मईड़ा (22) निवासी खाखरेड़ा थाना भावगढ़ जिला मंदसौर को नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और साढ़े 7 हजार से जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 16 मार्च 2023 को किशोरी के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 11 मार्च को वे बेटी के साथ शादी में गए थे। शादी समारोह में बेटी देर रात तक दिखाई नहीं दी। तलाशने पर वह नहीं मिली। पिता ने प्रमेश नामक युवक पर किशोरी को ले जाने की शंका जाहिर की। नाबालिग होने पर पुलिस ने अपहरण का केस रजिस्टर्ड किया। साइबर सेल की मदद से राजस्थान के जोधौर से लड़की को खोज निकाला। पुलिस के आने का पता लगने पर आरोपी किशोरी को लेकर प्रतापगढ़ की भागा। पुलिस ने पीछा कर उसे प्रतापगढ़ बस स्टैंड पर पकड़ लिया गया। किशोरी ने बताया कि वह आरोपी को जानती है। शादी समारोह से लौटते समय आरोपी उसे धमकाकर ले आया था। वह बाइक से राजस्थान के कुलधाना ले आया यहां से जोधपुर ले गया। जहां दुष्कर्म किया। जान से मरने की धमकी भी दी।
रिपोर्ट : कमलेश शर्मा