नीमच। श्री विशाल खाडे़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा खेत की पाणत की पाईप तोडने के विवाद को लेकर लट्ठ से मारपीट कर फरियादी का हाथ तोड़ने वाले आरोपी बसंतीलाल पिता रामलाल, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम गमेरपुरा, तहसील जीरन, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 1500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 30.12.2018 को दिन के लगभग 12 बजे फरियादी मुकेश मीणा के ग्राम गमेरपुरा स्थित खेत की हैं। घटना दिनांक को फरियादी मुकेश मीणा उसके खेत में पाणत कर रहा था, तभी वहां पर उसका पुत्र अनिश उसे बुलाने के लिए आया। इसके बाद दोनों घर की तरफ वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में फरियादी मुकेश के बडे पापा आरोपी बसंतीलाल मिल गये और उसने फरियादी से कहा की तुम्हारे लडके ने मेरी पाणत की पाईप तोड दी हैं। इसी बात को लेकर विवाद करते हुए आरोपी ने फरियादी के साथ लट्ठ से मारपीट करते हुए उसके दाए हाथ की कलाई तोड़ दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 1500रू. आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।