• शहर : डीएम द्वारा जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी....बगैर वैध दस्‍तावेजों के सिम विक्रय करने पर लगाई रोक

    HEMANT GUPTA   - नीमच
    शहर
    शहर   - नीमच[09-05-2025]
  • नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्‍डाधिकारी श्री हिमांशु चन्द्रा, द्वाराभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत सम्‍पूर्ण नीमच जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, इंस्ट्राग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एंव अन्य सोशल मीडिया साईड आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

        इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किती भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश फोटो, विडियो ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा।

           सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भडकती हो, को कमेन्ट, लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नही करें, तथा ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, कि ग्रुप में इस प्रकार के संदेशो को रोके।कोई भी व्यक्ति, सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदायिक के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करे और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करे।

           कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोडकर, भडका कर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाये, को प्रसारित नहीं करे और न ही लाईक, शेयर या फॉरवर्ड करे और न नहीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे।कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधिया करने के लिए आव्हान किया गया हो. जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सोशल मीडिया साईट्स पर कोई पोस्ट, संदेश प्रसारित किया जाता है तो उसकी पुष्टि उपरांत ही आगे शेयर और फॉरवर्ड किया जाये।

             नीमच जिले की सीमा में किसी भी साईबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त, पैनकार्ड या ऐसे अन्य ही साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साईबर कैफे का उपयोग न करने दिया जावे।                        

    साईबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा समस्त आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिससे उनका हस्तलिखित नाम, पत्ता, दूरभाष नंबर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो इसके बिना साईबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साईबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये जिसमें आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं की फोटो खीची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जावेगा।

            जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

              जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।

            जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी।आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

           आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों।आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीयदण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

                       यह प्रतिबंधात्‍मक आदेश 10 मई से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावशाली रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।







  • शहर : डीएम द्वारा जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी....बगैर वैध दस्‍तावेजों के सिम विक्रय करने पर लगाई रोक

    HEMANT GUPTA   - नीमच
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    नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्‍डाधिकारी श्री हिमांशु चन्द्रा, द्वाराभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत सम्‍पूर्ण नीमच जिले में प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, (x) एक्स, इंस्ट्राग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एंव अन्य सोशल मीडिया साईड आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

        इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किती भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश फोटो, विडियो ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा।

           सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भडकती हो, को कमेन्ट, लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नही करें, तथा ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, कि ग्रुप में इस प्रकार के संदेशो को रोके।कोई भी व्यक्ति, सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदायिक के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करे और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करे।

           कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोडकर, भडका कर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाये, को प्रसारित नहीं करे और न ही लाईक, शेयर या फॉरवर्ड करे और न नहीं ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे।कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधिया करने के लिए आव्हान किया गया हो. जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सोशल मीडिया साईट्स पर कोई पोस्ट, संदेश प्रसारित किया जाता है तो उसकी पुष्टि उपरांत ही आगे शेयर और फॉरवर्ड किया जाये।

             नीमच जिले की सीमा में किसी भी साईबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त, पैनकार्ड या ऐसे अन्य ही साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साईबर कैफे का उपयोग न करने दिया जावे।                        

    साईबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा समस्त आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिससे उनका हस्तलिखित नाम, पत्ता, दूरभाष नंबर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो इसके बिना साईबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साईबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये जिसमें आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं की फोटो खीची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जावेगा।

            जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।

              जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।

            जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी।आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

           आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों।आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीयदण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

                       यह प्रतिबंधात्‍मक आदेश 10 मई से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावशाली रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।





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